पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च तक ही
आयकर विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी कर आयकरदाताओं से कहा है कि वे 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग करा लें। विभाग के मुताबिक इसकी आखिरी तिथि 31 मार्च है और करदाताओं को इससे चूकना नहीं चाहिए। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि जो परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए गए, वे पहली अप्रैल से निष्क्रिय कर दिए जा सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि 31 मार्च तक पैन और आधार लिंक करा लें। यह काम बायोमीटिक आधार सत्यापन या पैन सर्विस सेंटर पर जाकर कराया जा सकता है। वहीं, ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर विभाग ने कहा कि पैन और आधार की लिंकिंग से आने वाले दिनों में फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय ्रप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग की समय-सीमा पिछले वर्ष 31 दिसंबर को आठवीं बार बढ़ाई थी।