फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल नियुक्ति शुरू से ही अवैध सुप्रीम कोर्ट
फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल नियुक्ति शुरू से ही अवैध सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल नियुक्ति शुरू से ही अवैध है और सरकार के सर्कुलर इस तरह की नियुक्ति पाने वालों को नहीं बचा सकता। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना …